राष्ट्रीय लोक अदालत से 1435 मामले निष्पादित ,7 करोड़ पर समझौता

 

बीमा कंपनी ने 73 लाख रुपये मृतक के परिवार को दिया मुआवजा

First Prime: बेगूसराय जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसका विधिवत उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शमीम अख्तर ने की। राष्ट्रीय लोक अदालत के विधिवत संचालन के लिए कुल 14 पीठो का गठन किया गया था। जिसमें बखरी, मंझौल और तेघङा अनुमंडल न्यायालय में एक- एक पीठ बनाई गई थी। न्यायिक पदाधिकारी राजकिशोर राय, अरुण कुमार, हबीबुल्लाह, ठाकुर अमन कुमार, बृजनाथ ,संदीप चैतन्य, रघुवीर प्रसाद, अफजल आलम राजीव कुमार नसीम नजर किरण चतुर्वेदी सतीश कुमार झा ,अविनाश कुमार ,संतोष कुमार ,रामचंद्र प्रसाद और सितेश कुमार पीठो के पीठासीन पदाधिकारी बनाए गए थे। सभी पीठो को सही ढंग से संचालित कराने की जिम्मेदारी सर्वर पदाधिकारी अरमान फैजी, धर्मशील कुमार नाजिर मनोहर प्रसाद एवं लोक अदालत कर्मी उदय कुमार को दी गई थी। प्राधिकार के सचिव धीरेंद्र कुमार पांडेय सभी पीठो मे घुम घुम कर व्यवस्था का जायजा लेते रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत से कुल 1435 मामले का निष्पादन किया गये । बकायेदारों से लगभग 7 करोङ रुपए पर समझौता किया गया। बिहार ग्रामीण बैंक ने सर्वाधिक 347 मामले निष्पादित किए और बकायेदारों से सर्वाधिक लगभग 2 करोड़ 30 लाख रुपए पर समझौता किया ।जबकि भारतीय स्टेट बैंक ने 185 मामले निष्पादित किए और बकायेदारों से एक करोड़ 83 लाख पर समझौता किया। समझौता योग्य अपराधिक मामले लगभग 157 निष्पादित किए गए। दुर्घटना बीमा दावा मामले में 6 मामले निष्पादित किए गए और दावाकर्ता को लगभग 73 लाख रूपये का भुगतान विभिन्न बीमा कंपनी द्वारा किया गया। परिवार न्यायालय से कुल 6 मामले भरण पोषण से संबंधित निष्पादित किये गये। मंझौल अनुमंडल न्यायालय मे 11 मामले निष्पादित किए गए बखरी अनुमंडल न्यायालय में 10 मामले निष्पादित किए गए और तेघरा अनुमंडल न्यायालय में 22 मामले निष्पादित किए गए। इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों की भीड़ उमङ पड़ी थी और सभी पीठों में लोग अपने अपने मामले को निष्पादित करते हुए दिखे। इस बार बिजली संबंधी कुल 130 मामले निष्पादित किए गए और बकायेदारों से लगभग 4 लाख रूपये की वसूली की गई। सर्टिफिकेट संबंधी पांच मामले निष्पादित किए गए ।खनन विभाग से संबंधित चल रहे सर्टिफिकेट के दो मामले में खनन पदाधिकारी ने पीठ में आकर लिखित दिया कि वो वरीय पदाधिकारी के आदेश पर सर्टिफिकेट वाद मे समझौता नहीं कर सकते हैं। बिजली विभाग से संबंधित मामले के लिए बनाई गई पीठ मे लोगों की काफी भीड़ देखी गयी। चेक बाउंस संबंधित पांच मामले निष्पादित किए गए।

 

राजेश सिंह : विधि संवाददाता 

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