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रजिस्ट्री ऑफिस में हुई फर्जीवाड़े पर न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश

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रजिस्ट्रार समेत 9 पर प्राथमिकी दर्ज होगी ,एक ही जमीन फोटोग्राफी से कई केवाला की गई निर्गत।

First Prime:  बेगूसराय न्यायालय के सीजेएम प्रभारी धीरेंद्र कुमार पांडेय के न्यायालय में मुफस्सिल थाना के सिघौल निवासी परिवादी सुनील कुमार शर्मा ने ऋषि कुमार सिन्हा अवर निबंधक रजिस्ट्री ऑफिस बेगूसराय अवर निबंधक कार्यालय कर्मी अभिषेक कुमार एव॔ सिंघौल निवासी अजय कुमार सिन्हा, संजय कुमार, विजय कुमार सिन्हा, निक्की कुमारी ,राखी कुमारी ,मोहम्मद इरशाम आलम, प्रवीण कुमार  पर फर्जी तरीके से जमीन रजिस्टर्ड केवाला करने पर अंतर्गत धारा 166 ,167, 420 ,466, 467, 468 ,471 ,472 ,473 ,474, 477 ,504, 506 ,120 बी ,34 भारतीय दंड विधान के तहत न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल की है। न्यायालय नेः परिवाद पत्र पर सुनवाई करते हुए मुफस्सिल थाना अध्यक्ष को परिवाद पत्र के आलोक में  प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। परिवादी ने आरोप लगाया है कि मौजा सिंघौल ओपी 373 तौजी 822 खाता 32 खेसरा 524 रकवा 6 कट्ठा जमीन पर स्वामित्व परिवादी का है उस जमीन पर बिना कोई स्वामित्व के आरोपित अजय कुमार सिन्हा ,संजय कुमार सहित अन्य लोगों ने 17 जून 2021 को आरोपित निक्की कुमारी और राखी कुमारी के हाथों जमीन का फर्जी फोटोग्राफी पर बेच दिया। परिवादी को जमीन बिकने की बात तब पता लगी जब 5 जुलाई 2021 को 8:00 बजे सुबह में आरोपी मोहम्मद इरशाम आलम और प्रवीण कुमार चार अज्ञात अपराधियों के साथ परिवादी के घर जाकर कहा कि जमीन और मकान खाली कर दो यह जमीन अब हम लोग खरीद लिए हैं ।जबकि उस जमीन पर परिवादी का पक्का मकान बना हुआ है। परिवादी ने कई केवाला पेश किया एक ही जमीन की फोटोग्राफी पर कई अलग-अलग केवाला रजिस्ट्री ऑफिस में निर्गत की गई है। वही परिवादी सुनील कुमार शर्मा एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रमोद सिंह इस मुकदमा के संबंधित वीडियो के माध्यम से क्या कहते हैं सुनिए…

राजेश सिंह – विधि संवाददाता 

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