सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवता पर टिप्पणी करना पड़ा महंगा, आरोपित की जमानत खारिज
सूचक को बताया राजनीतिक दल का सदस्य
FP LIVE: बेगूसराय न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार ने देवी देवता पर गलत टिप्पणी करने मामले के आरोपित नगर थाना के पोखरिया निवासी विजय पासवान की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को सुनवाई के बाद खारिज कर दी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वीरेंद्र साहू ने अपना पक्ष रखते हुए कहा राजनीतिक रंजिश के कारण आरोपित पर यह मुकदमा कर दिया गया है और इस केस का सूचक भी राजनीतिक दल का सदस्य है। आरोपित पर आरोप है कि नगर थाना के रतनपुर निवासी सूचक अमर कुमार 19 फरवरी 2021 को जब गांधी स्टेडियम के पास कुछ काम के लिए गए थे इसी दौरान सूचक ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला तो देखा कि आरोपित अपने फेसबुक अकाउंट से हिंदू देवी देवता पर अमर्यादित टिप्पणी किए हुए था जिसको देखकर सूचक के धार्मिक भावना आहत हुई। घटना की प्राथमिकी सूचक ने नगर थाना कांड संख्या 142 /21 के तहत दर्ज कराई है।
राजेश सिह विधि संवाददाता