न्यायालय आदेश के 50 दिन बाद भी नहीं दर्ज हो रही है हत्या की प्राथमिकी दर्ज
न्यायालय ने थाना अध्यक्ष को उपस्थित होने का दिया आदेश
First Prime-Begusarai(Bihar) : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार ने परिवाद पत्र संख्या 172 /2021 की सुनवाई करते हुए सिंघौल थाना अध्यक्ष को न्यायलय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। आपको बता दें कि मुफस्सिल थाना के उलाव निवासी परिवादी ओमप्रकाश ने मुफस्सिल थाना के बाघी निवासी आरोपित अर्चित उर्फ नंदन के विरुद्ध अपने पुत्र सुजीत कुमार के हत्या का आरोप लगाते हुए न्यायालय में 27 जनवरी को परिवाद पत्र दायर की है। परिवाद पत्र पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने सिंघौल थानाध्यक्ष को परिवाद पत्र के आलोक में हत्या की प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश न्यायालय को दिए हुए लगभग 50 दिन हो चुके हैं मगर आज तक सिंघौल थाना अध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। न्यायालय ने पिछली तारीख को थाना अध्यक्ष को शो कॉज दाखिल करने का आदेश दिया था। परंतु आज तक थानाध्यक्ष द्वारा न्यायालय में शो काॅज दाखिल नहीं किया गया ।न्यायालय के आदेश की अवमानना होते देख न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए सिंघौल थानाध्यक्ष को सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है कि बताये कि क्यों नहीं अभी तक प्राथमिकी दर्ज की गई है।
राजेश सिंह, विधि संवाददाता