अनुसंधानकर्ता के वेतन से रुपया काटकर प्राधिकार में जमा करने का आदेश! !
FP LIVE: प्राणघातक हमला मामले के जेल में बंद आरोपित भगवानपुर थाना के दामोदरपुर निवासी लालो साहनी की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार ने अनुसंधानकर्ता द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर उसके वेतन से रुपया काटकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि आरोपित लालो सहनी की जमानत आवेदन की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 10 फरवरी को अनुसंधानकर्ता से जख्म प्रतिवेदन की मांग की थी और आज तक अनुसंधानकर्ता ने न्यायालय में जख्म प्रतिवेदन समर्पित नहीं की है। आरोपित पर आरोप है कि 12 दिसंबर 2020 को ग्रामीण सूचक सुशील कुमार के घर पर जाकर उसके माता-पिता सहित अन्य लोगों पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया घटना की प्राथमिकी सूचक ने भगवानपुर थाना कांड संख्या 294 /2020 के तहत दर्ज कराई है।
राजेश सिंह ,विधि संवाददाता