बेसहारा आरोपित को पीआर बांड पर मुक्त करने का आदेश
FP LIVE: बेगूसराय जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा नियुक्त पैनल अधिवक्ता अमित कुमार ने मोबाइल चोरी मामले में जेल में बंद नयागांव निवासी आरोपित अशोक सिंह की ओर से न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार के न्यायालय में जमानत याचिका दायर की। जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। पैनल अधिवक्ता ने न्यायालय से निवेदन किया है कि इसका कोई भी पैरवी कार नहीं है इसलिए इसे पीआर बांड पर मुक्त किया जाए। न्यायालय ने आरोपित पर रहम दिखाते हुए पीआर बांड पर मुक्त करने का आदेश दिया। आरोपित पर आरोप है कि 23 अक्टूबर 2020 को चोरी का मोबाइल बेचने के फिराक मे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। मोबाइल चोरी की घटना को लेकर आरोपित के विरुद्ध नगर थाना कांड संख्या 574/ 2020 दर्ज की गई है।
राजेश सिंह ,विधि संवाददाता