Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

किस मुकदमे में न्यायधीश ने 22 वर्षों के बाद सुनाया अपना फैसला ! पढ़े पूरी रिपोर्ट

0 245

किस मुकदमे में न्यायधीश ने 22 वर्षों के बाद सुनाया अपना फैसला ! 

First Prime-Begusarai:फास्टट्रैक द्वितीय के पीठासीन पदाधिकारी प्रेमचंद पांडेय ने मारपीट मामले के आरोपित साहेबपुर कमाल थाना के सब्दलपुर निवासी दशरथ यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 324 में दोषी पाकर 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही दो हजार अर्थ दंड की भी सजा सुनाई एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 में दोषी पाकर 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है 1000 अर्थदंड की सजा सुनाई इस मामले के एक अन्य आरोपित पप्पू यादव को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया गया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार ने कुल 10 गवाहों की गवाही कराई। आरोपित पर आरोप है कि 31 मई 1998 को सुबह 4:30 बजे में ग्रामीण सूचक सिकंदर यादव शौच कर के चापाकल पर हाथ मुंह धो रहा था तभी सभी आरोपी अपने हाथ में लिए पिस्तौल से जान  मारने के नियत से गोली चला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया ।घटना की प्राथमिकी सूचक ने साहेबपुर कमाल थाना कांड संख्या 52 /98 के तहत दर्ज कराई है।

राजेश सिंह,विधि संवाददाता 

Copy

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
satta king