FP LIVE: बेगूसराय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार ऋषिकेश ने सत्र वाद संख्या 521 /2016 की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित साहेबपुर कमाल थाना के खरहट निवासी महेश्वर साह उर्फ महेश साह को अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड विधान मे दोषी पाकर 5 साल सश्रम कारावास एवं दो हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (1) में दोषी पाकर 4 साल सश्रम कारावास साथ ही 1000 अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजकुमार महतो ने कुल 9 गवाहों की गवाही कराई ।आरोपित पर आरोप है कि 27 मार्च 2016 को 1:30 बजे दिन में कारे लाल चाय दुकान के पास खरहट में ग्रामीण सूचिका रेखा देवी के पति शंभु साह पर जान मारने की नियत से गोली चलाई जो गोली शंभु साह को कान के नजदीक और पेट में लगी। घटना की प्राथमिकी सुचिका ने साहेबपुर कमाल थाना कांड संख्या 44/2016 के तहत दर्ज कराई है।
राजेश सिंह , विधि संवाददाता