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हत्या के 23 वर्षों के बाद आरोपित को मिली आजीवन कारावास की सजा

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FP-LIVE: बिहार के बेगूसराय व्यवहार न्यायालय में फास्टट्रैक के पीठासीन पदाधिकारी मनमोहन चौधरी ने हत्या मामले के आरोपित बखरी थाना के रामपुर निवासी जितेंद्र राय को अंतर्गत धारा 302 ,364 ,201,34 भारतीय दंड विधान के तहत दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही दस हजार रूपया अर्थदंड की भी सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक संतोष कुमार ने कुल 5 गवाहों की गवाही कराई। आरोपित पर आरोप है कि 16 जून 1997 को 6:30 बजे शाम में ग्रामीण सूचक देवनारायण केसरी के पोते 6 वर्षीय अरुण केसरी का अपहरण कर लिया एवं छूरा से अरुण केसरी की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य उसकी लाश सागर कुंवर के बगीचा में फेंक दिया। घटना की प्राथमिकी सूचक ने बखरी थाना कांड संख्या 44/ 1997 के तहत दर्ज कराई थी।

राजेश सिंह – विधि संवाददाता

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