FP LIVE: बेगूसराय मुफस्सिल थाना पुलिस की लापरवाही एवं कर्तव्य हिंसा की वजह से मुफस्सिल थाना कांड संख्या 415/20 के नामजद आरोपी उक्त थाना क्षेत्र के रमजानपुर निवासी बिचारी ससुर मोहम्मद रब्बानी को सीजीएम ठाकुर अमन कुमार की अदालत ने जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है क्योंकि इस मामले में मुफस्सिल थाना पुलिस के द्वारा निर्धारित समय अवधि के अंदर अभियुक्त के खिलाफ कांड दैनिकी एवं आरोप पत्र अदालत के समक्ष समर्पित नहीं किया गया जिस कारण अभियुक्त को धारा 167/2 का लाभ मिल गया उक्त व्यभिचारी ससुर मोहम्मद रब्बानी पर उसकी बेटे की पत्नी परवीन खातून ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया है कि रब्बानी ने 14 अगस्त 2020 की रात पूरा का भय दिखा कर जबरन दुष्कर्म किया और उसके बाद से लगातार जब मन मर्जी हो दुष्कर्म लगातार करता रहा जिससे परेशान होकर उसने संबंधित थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है
विधि संवाददाता – आशुतोष सिंह