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पुलिस की लापरवाही से 27 साल बाद आर्म्स एक्ट का आरोपित रिहा

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डकैती की योजना बनाते हथियार के साथ पकड़े गए थे आरोपित

FP LIVE- बेगूसराय न्यायालय के फास्ट ट्रेक द्वितीय के पीठासीन पदाधिकारी प्रेम चंद्र पांडेय ने डकैती की योजना बनाते हथियार के साथ पकड़े गए मामले के आरोपित नगर थाना के हीरा लाल चौक निवासी मुन्ना साह को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया। अभियोजन की ओर से कुल 4 गवाहों की गवाही कराई गई । इस मामले में सूचक तत्कालीन नगर थाना प्रभारी रामकिशन गुप्ता की गवाही नहीं कराई गई। यह मामला न्यायालय में लगभग 27 वर्ष चला और इन 27 वर्ष में दो आरोपित वीरेंद्र कुमार और नंदन यादव की विचारण के दौरान मृत्यु भी हो चुकी है। आरोपित पर आरोप है कि 11 अक्टूबर 1994 को विश्वनाथ नगर में अन्य लोगों के साथ डकैती की योजना बना रहे थे तभी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपित को एक देसी पिस्तौल और चार जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया। घटना की प्राथमिकी सूचक ने नगर थाना कांड संख्या 409 /1994 के तहत दर्ज कराई है।

राजेश सिंह ,विधि संवाददाता 

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