धोखाधड़ी मामले में आरोपित की जमानत याचिका खारिज
धोखाधड़ी मामले में आरोपित की जमानत याचिका खारिज
FP LIVE: बेगूसराय न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार के न्यायालय में धोखाधड़ी मामले के आरोपित बरौनी थाना के पपरौर निवासी पवन कुमार पंडित ने आत्मसमर्पण कर जमानत याचिका दायर की जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई ।आरोपित पर आरोप है कि 10 नवंबर 2017 को जानकारी रखते हुए गलत कागजात देकर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी से गाड़ी पर 9 लाख 24 हजार रूपये फाइनेंस करा के रुपए का गबन कर लिया। जबकि उस गाड़ी पर पूर्व से फाइनेंस किया हुआ था ।घटना की प्राथमिकी सूचक बृजभूषण राय ने नगर थाना कांड संख्या 714 /2017 के तहत दर्ज कराई है।
राजेश विधि, संवाददाता