अपर समाहर्ता सहित 6 पर न्यायालय में मुकदमा दर्ज । न्यायालय ने जिलाधिकारी एवं संबंधित थाना से मांगी रिपोर्ट !
FP,LIVE-BEGUSARAI: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार ने बखरी थाना के मक्खाचक निवासी राम पुकार महतो के पुत्र परिवादी मनोज कुमार की ओर से दाखिल परिवाद पत्र 405/2021 की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी बेगुसराय एवं बखरी थाना अध्यक्ष से परिवाद पत्र के आलोक में रिपोर्ट मांगी है। परिवादी ने अपर समाहर्ता मोहम्मद बलागुद्दीन ,बखरी अंचल अधिकारी कृष्ण मोहन कुमार ,पूर्व राजस्व कर्मचारी बखरी दीपक कुमार,बखरी नगर पंचायत अमीन माया राम मालाकार सहित 6 आरोपितो के विरुद्ध अंतर्गत धारा 120बी, 166 ,167, 420 ,467 ,468 ,471 ,34 भारतीय दंड विधान के तहत मुकदमा दर्ज कराई है। परिवादी ने सभी आरोपित पर आरोप लगाया है कि परिवादी के हिस्से की जमीन जो बखरी में अवस्थित है उसका जमाबंदी उसके नाना छठु महतो के नाम से चल रही थी जिसका जमाबंदी 416 एम है उस जमीन को रामप्रवेश महतो व प्रमोद महतो राजस्व कर्मी के मिलीभगत से जमाबंदी 48 आर जो फर्जी जमाबंदी जेहल महतों के नाम से है की जमीन बताकर बेच दी जबकि जेहल महतो की मृत्यु 1937 के पूर्व ही हो चुकी थी उस फर्जी जमाबंदी 48 आर को रद्द करने हेतु परिवादी के पिता ने जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या 7 /19 -20 अपर समाहर्ता बेगूसराय के न्यायालय में दाखिल किया जहां पर परिवादी के पिता ने निचले आदेश पर रोक लगाने की मांग की परिवादी का आरोप है कि यहां भी परिवादी के पिता को कोई राहत नहीं मिली।
राजेश सिंह , विधि संवाददाता