Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Coronavirus Update Delhi: बसों में जितनी सीटें उतनी सवारी, 31 दिसंबर तक जारी रहेगा ये नियम

0 164

नई दिल्ली
डीटीसी (DTC) और क्लस्टर बसों में जितनी सीटें, उतनी सवारी का नियम 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। एक महीने पहले बसों में सफर करने वाले लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया था। दिल्ली में कोरोना की स्थिति (Delhi Coronavirus Update) को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है। यह तय किया गया है कि बसों में सीटों की कैपिसिटी के हिसाब से ही अभी लोग सफर कर सकेंगे।

शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे 50 लोग
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि बसों में सिटिंग कैपिसिटी के हिसाब से सफर के नियम को फिलहाल जारी रखा जा रहा है। शादी समारोह में केवल 50 लोगों के ही शामिल होने का आदेश भी जारी रहेगा। अगले आदेश तक दिल्ली में होने वाले शादी-समारोह में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

इसे भी पढ़ें:- किसानों से मिलने पहुंचे राघव चड्ढा, कहा- केंद्र सरकार नहीं सुन रही उनकी बात

सरकारी कार्यालयों में बुलाए जा सकते हैं 50 फीसदी स्टाफ
दिल्ली सरकार ने हाल ही में यह फैसला किया है कि सरकारी ऑफिसों में 50 फीसदी स्टाफ को ही बुलाया जाएगा। बाकी 50 फीसदी स्टाफ घर से काम करेगा। बसों में यात्रियों की संख्या को लेकर भी समीक्षा की गई। यह तय किया गया है कि बसों में सीटों की कैपिसिटी के हिसाब से सफर का नियम 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। पिछले महीने 1 नवंबर से यह आदेश लागू किया गया था। डीटीसी और क्लस्टर बसों में 40 से 45 तक सीटें होती है।

दिल्ली: कोरोना का RT-PCR टेस्ट होगा सस्ता, केजरीवाल ने दिये निर्देश

अधिकारियों ने कहा- इन नियमों के चलते बस स्टैंड पर कम हुई है भीड़
अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले के लागू होने के बाद अब बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ कम हुई है। लोगों को बसों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। हालांकि, अब भी भी ऐसे कई रूट्स हैं, जहां पर बसों की संख्या कम होने के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

Kisan Andolan: अरविंद केजरीवाल की अपील, आंदोलन कर रहे किसानों की सेवा करें दिल्ली के लोग

दिल्ली में हाल के दिनों में कोरोना की बढ़ी रफ्तार
दिल्ली में नवंबर महीने में कोरोना केसों की रफ्तार काफी तेज रही। पिछले कुछ दिनों में संक्रमण दर थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के हिसाब से सरकारी ऑफिसों में स्टाफ को कम करने का आदेश जारी कर दिया है। एचओडी ने इस बारे में शेड्यूल भी फाइनल कर लिया है और इसकी जानकारी भी डीडीएमए को दे दी है। ग्रेड-1 और इससे ऊपर रैंक के अधिकारियों को छोड़कर बाकी 50 फीसदी स्टाफ को ही बुलाया जाएगा। जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

Source link

Copy

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
satta king