सत्र न्यायालय में चार आरोपित दोषी सजा के बिंदु पर सुनवाई 8 फरवरी को
FP LIVE: बेगूसराय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात त्रिवेदी ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित तेघङा थाना के गौङा निवासी राम बालक राय रामानुज राय हरिहर राय शंकर राय को अंतर्गत धारा 323 325 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है ।अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विभूति चंद्र झा ने 10 गवाहों की गवाही कराई ।आरोपित पर आरोप है कि 22 दिसंबर 2011 को 12:00 बजे दिन में ग्रामीण सूचक राजेश राय उर्फ रघुनंदन राय पर पिस्तौल लोहा का रड खंती लेकर जान मारने की नियत से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया जिसमें मुकेश राय का हाथ टूट गया ।घटना की प्राथमिकी सूचक ने तेघड़ा थाना कांड संख्या 220/2011 के तहत दर्ज कराई है।
राजेश सिंह, विधि संवाददाता