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अनुसंधानकर्ता के वेतन से 5 हजार रूपया काटने का आदेश

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अनुसंधानकर्ता के वेतन से 5 हजार रूपया काटने का आदेश !

FP LIVE: बेगूसराय न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार ने तेघरा थाना कांड संख्या 380/ 2020 की सुनवाई करते हुए इस मुकदमा के अनुसंधानकर्ता अजय कुमार उपाध्याय के वेतन से 5000 रुपया काटने का आदेश जारी किया है। अनुसंधानकर्ता के वेतन से रुपया काटने का आदेश ,न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर, दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले के आरोपी तेघरा थाना के अंबा निवासी गौरव कुमार और सुरेंद्र पासवान की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने अनुसंधानकर्ता से जख्म प्रतिवेदन की मांग की थी ।जख्म प्रतिवेदन नहीं आने पर न्यायालय ने 30 जनवरी 2021 को अनुसंधानकर्ता से शो कॉज की भी मांग की थी। इसके बावजूद भी जब अनुसंधानकर्ता द्वारा न्यायालय में जख्म प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया तब न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आज वेतन काटने का आदेश जारी किया है।

राजेश सिंह, विधि संवाददाता 

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