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बेगूसराय कोर्ट के आदेश के बाद फिल्मी दुनिया में मची भगदड़ देखें पूरी रिपोर्ट

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फिल्मी कलाकार को 8 फरवरी तक कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

FP LIVE: मुंबई फिल्मी माया नगरी के फिल्म निर्माता को भारतीय सेना के जवानों और उसकी पत्नी पर आपत्तिजनक सीरीज बनाना काफी महंगा पड़ा जब बेगूसराय की अदालत के न्यायधीश राजीव कुमार ने बरौनी थाना के सिमरिया आदर्श ग्राम निवासी भूतपूर्व सैनिक परिवादी शंभु कुमार की ओर से दाखिल परिवाद पत्र संख्या 524 (सी)/ 2020 पर सुनवाई करते हुए थ्री एक्स सीरीज सीजन 2 के प्रोड्यूसर एकता कपूर और शोभा कपूर पर गंभीर धाराओं में संज्ञान लेते हुए न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश जारी किया । जहां न्यायालय के इस आदेश से मुंबई माया नगरी में हलचल तेज हो गई है वहीं भूतपूर्व सैनिक को न्यायालय पर विश्वास बढ़ा। आपको बता दें कि परिवादी शंभू कुमार ने बालाजी फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर और शोभा कपूर पर आरोप लगाया है कि उसने अपने 3X सीजन 2 सीरीज में भारतीय सेना के कार्यरत सैनिक और उनकी पत्नी के चरित्र पर गलत ढंग से कहानी को फिल्माया है जिससे परिवादी समेत अन्य भूतपूर्व सैनिक को काफी अपमान और लज्जा का सामना करना पड़ा। गौरतलब हो कि परिवादी ने आरोप लगाया है कि प्रोड्यूसर एकता कपूर और शोभा कपूर ने अपने सीरीज 3X सीजन 2 में दिखाया है कि जब भारतीय सेना के सैनिक अपने ड्यूटी में देश के बॉर्डर पर रहते हैं तो उनकी पत्नी गैर मर्दों के साथ अपना गलत संबंध रखती है और इस दौरान अपने पति के वर्दी को भी गैर मर्दों को पहनाती है। इस मामले में परिवादी शंभु कुमार के अलावा भूतपूर्व सैनिक राजाराम पोद्दार और अरुण कुमार सिंह ने भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी गवाही दी। परिवादी की ओर से अधिवक्ता ऋषिकेश पाठक ने बहस की। न्यायालय ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 500 एवं 504 भारतीय दंड विधान के तहत संज्ञान लिया है।

राजेश सिंह , विधि संवाददाता 

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