प्राधिकार ने इस बार नहीं बुलाया था विधि पत्रकार को, सभी विधि पत्रकार ने सिर्फ निभाई अपनी जिम्मेवारी
FP-LIVE: बेगूसराय जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा इस बार ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत के समाचार को कवरेज करने के लिए किसी भी विधि संवाददाता को नहीं बुलाया चुकि यह एक सामाजिक दायित्व था इसलिए सभी विधि पत्रकार ने एक राय बना कर ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत के समाचार को कवरेज किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शमीम अख्तर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धीरेंद्र कुमार पांडेय के द्वारा इस राष्ट्रीय लोक अदालत के समाचार को कवरेज करने के लिए कोई भी नोटिस जारी नहीं की गई अमूमन हर राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा व्यवहार न्यायालय के सभी विधि संवाददाता को नोटिस कर सूचित किया जाता है कि आप लोक अदालत के समाचार को कवरेज करें।
ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी लोक अदालत के समाचार को कवरेज करने के लिए प्राधिकार के द्वारा विधि संवाददाता को सूचित नहीं किया गया है प्राधिकार के इस रवैया से सभी विधि संवाददाता के बीच आक्रोश व्यक्त है।
राजेश सिंह- विधि संवाददाता