किस पंचायत सेवक पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ
First Prime : बेगूसराय न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार के न्यायालय में शनिवार को बरौनी थाना के केशावे निवासी परिवादी संजय सिंह ने केशावे ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव अरुण राय एवं केशावे निवासी पप्पू सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 एवं भारतीय दंड विधान की धारा 420 468 के तहत न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराई है। परिवादी ने आरोपित पंचायत सचिव पर आरोप लगाया है कि 16 दिसंबर 2020 को परिवादी की खतियानी जमीन और केवाला वाली जमीन पर जबरदस्ती भूमाफिया पप्पू सिंह ने पंचायत सेवक को मोटा रकम का रिश्वत देकर 10 फीट चौड़ा जमीन पर सरकारी जमीन बताकर जबरन सड़क निर्माण करवाया। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले को विचारण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी बृजनाथ के न्यायालय में भेजने का आदेश दिया है।
राजेश सिंह, विधि संवाददाता