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जानिए क्यों थाना अध्यक्ष को 19 अप्रैल को न्यायालय में सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया गया !

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जानिए नगर थाना अध्यक्ष को 19 अप्रैल को न्यायालय में सदेह उपस्थित होने का आदेश  क्यों  दिया गया ! 

First Prime: लगातार 6 वर्षों से न्यायालय के आदेश की हो रही अवहेलना पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार ने परिवाद पत्र 2746 /2015 की सुनवाई करते हुए नगर थाना अध्यक्ष को 19 अप्रैल तक न्यायालय में सदेह उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि चेरिया बरियारपुर थाना के सिउरी निवासी परिवादी जगदीश ईश्वर ने न्यायालय में परिवाद पत्र 2746/2015 के तहत ग्रामीण शिवनंदन ईश्वर, विष्णु देव ईश्वर, साधना कुमारी और सुधा कुमारी के विरुद्ध अंतर्गत धारा 420 ,323, 379 ,406, 467, 468, 471 ,120 बी भादवि के तहत न्यायालय में वर्ष 2015 में  मुकदमा दर्ज कराई है। न्यायालय ने वर्ष 2015 में ही नगर थाना अध्यक्ष को परिवाद पत्र के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। लगभग 6 साल बीतने के साथ कई रिमाइंडर भेजने के बाद भी आज तक नगर थाना अध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इसी मामले में न्यायालय ने 27 मार्च 2021 को नगर थाना अध्यक्ष को शो कॉज दाखिल करने का आदेश दिया था परंतु उस तिथि को भी नगर थाना अध्यक्ष ने कोई शो काॅज न्यायालय में नहीं दिया।

न्यायालय आदेश की हो रही अवहेलना पर न्यायालय ने 19 अप्रैल को नगर थाना अध्यक्ष को सदेह उपस्थिति के लिए तलब की है। ज्ञात हो कि परिवादी ने सभी आरोपित पर आरोप लगाया है कि जो जमीन परिवादी के परबाबा स्वर्गीय बाबू रणजी ईश्वर के नाम से खतियानी जमीन थी उसको सभी आरोपितों ने साजिश कर इस जमीन को सुधा कुमारी के नाम से केवाला कर दिया जिसका जमाबंदी वर्तमान में सुधा के नाम से चल रही है 8 सितंबर 2015 को न्यायालय परिसर में सभी आरोपित ने परिवादी को घेर कर गाली गलौज किया एवं 35 सौ रूपया छिन लिया।

राजेश सिंह , विधि संवाददाता

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