आर्म्स एक्ट में आरोपित को 3 साल कारावास की सजा मिली
FP LIVE – BEGUSARAI : मंझौल अनुमंडल न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार भारती ने आर्म्स एक्ट मामले के आरोपी समस्तीपुर जिला के खानपुर थाना निवासी तारकेश्वर महतो को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी) ए. में दोषी पाकर 3 साल कारावास की सजा सुनाई साथ ही दो हजार अर्थदंड की भी सजा सुनाई एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 26 में दोषी पाकर 3 साल कारावास की सजा सुनाई साथ ही 2000 अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से अभियोजन पदाधिकारी नितेश कुमार ने 5 गवाहों की गवाही कराई आरोपित पर आरोप है कि वर्ष 2003 में अवैध शस्त्र के साथ पकड़े गए थे। घटना की प्राथमिकी स अ नि सूचक श्री राम ठाकुर ने खोदावनपुर थाना कांड संख्या 10/2003 के तहत दर्ज कराई है।
राजेश सिंह , विधि संवाददाता