पॉक्सो मामले में आरोपित को 20 साल सश्रम कारावास की सजा मिली
राज्य सरकार पीड़िता को देगी 5 लाख मुआवजा
नाबालिक का अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप
FP LIVE- बेगूसराय : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश हबीबुल्लाह ने पोक्सो मामले के आरोपित बखरी थाना के कोयला मोहन निवासी राधेश्याम महतो उर्फ ललित कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 366 ए में दोषी पाकर 7 साल सश्रम कारावास एवं 5000 अर्थदंड की सजा सुनाई एवं भारतीय दंड विधान की धारा 376(3) में दोषी पाकर 20 साल सश्रम कारावास की सजा एवं 5000 अर्थदंड की सजा सुनाई एवं पोक्सो अधिनियम की धारा 4 (2) मे दोषी पाकर 20 साल सश्रम कारावास की सजा एवं 5000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई । सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी एवं जेल में आरोपित द्वारा बिताई गई अवधि को इस सजा में समायोजित करने का आदेश दिया गया है । न्यायालय ने राज्य सरकार को 5 लाख रूपये मुआवजा पीड़िता को देने के लिए अनुशंसित किया है ।अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल 9 गवाहों की गवाही कराई। सभी गवाहों ने घटना का पूर्णरूपेण समर्थन किया। आरोपित पर आरोप है कि ग्रामीण सूचक की नाबालिक लड़की को 14 अक्टूबर 2017 को 12:00 बजे दिन में शादी के नियत से अपहरण कर लिया और उसे बेगूसराय से पटना एवं पटना से पंजाब ले जाकर बलात्कार किया ।घटना की प्राथमिकी सूचक ने बखरी थाना कांड संख्या 266 /2017 के तहत दर्ज कराई है।
राजेश सिंह, विधि संवाददाता