First Prime – बेगूसराय: न्यायालय के प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र सिंह के नए आदेश अधिवक्ता और अधिवक्ता लिपिक के लिए राहत भरी खबर है। आज देर शाम प्रभारी जिला जज नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि अब कोई भी आवेदन ऑनलाइन फाइलिंग यानि ई फाइलिंग के जरिए नहीं होगी बल्कि जैसे पूर्व में आवेदन दाखिल किए जाते थे उसी तरीके से सभी आवेदन दाखिल किए जाएंगे। आपको बता दें कि अभी तक जमानत आवेदन सहित अन्य आवेदन ऑनलाइन ई फाइलिंग के जरिए भेजनी पड़ती थी परंतु अब आपको कोई भी जमानत आवेदन ऑनलाइन यानि ईफाइलिंग के जरिए दाखिल नहीं करनी है। कल 24 अगस्त से सभी जमानत आवेदन सहित अन्य आवेदन सीधे संबंधित न्यायालय में जमा करनी है।
राजेश सिंह : विधि संवाददाता