दारोगा के खिलाफ न्यायालय ने लिया बड़ा एक्शन
First Prime:बेगूसराय जिला के एक्साइज न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दीपक भटनागर ने बखरी थाना कांड संख्या 192/ 2021 की सुनवाई करते हुए इस केस के अनुसंधानकर्ता द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर अनुसंधानकर्ता के वेतन से 10000 रूपये काटने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि इस मुकदमा में जप्त पल्सर मोटरसाइकिल बीआर09 एसी /1429 के वाहन मालिक बखरी थाना निवासी शिव कुमार साहा ने गाड़ी को मुक्त कराने के लिए वाहन मुक्ति आवेदन न्यायालय के समक्ष दाखिल की है ।जिस आवेदन के आलोक में न्यायालय नें इस केस के अनुसंधानकर्ता रविंद्र कुमार पाल से गाड़ी के अधिहरण रिपोर्ट की मांग की थी। न्यायालय से अधिहरण रिपोर्ट मांगने के बाद से आज तक अनुसंधानकर्ता ने न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल नहीं की है ।इससे पूर्व न्यायालय ने आदेश का पालन नहीं करने पर अनुसंधानकर्ता से दो बार कारण पृच्क्षा की भी मांग की थी। जिसका जवाब अनुसंधानकर्ता ने आज तक नहीं दिया है। न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध वेतन काटने का आदेश आज पारित किया।
राजेश सिंह, विधि संवाददाता