अनुसंधानकर्ता की चूक से आरोपित को मिला राहत
First Prime: बेगूसराय न्यायालय के प्रभारी सीजेएम किरण चतुर्वेदी ने बैंक डकैती मामले के आरोपित बीरपुर थाना के परबंदा निवासी अनिल महतो को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। न्यायालय ने आरोपित को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167( 2 )के तहत जमानत का आदेश दिया। आपको बता दें इस केस के अनुसंधानकर्ता ने तय सीमा के अंदर आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल नहीं किया जिसका लाभ आरोपित को न्यायालय से मिला। आरोपित पर आरोप है कि 3 दिसंबर 2020 को 3:30 बजे दिन में अन्य आरोपितों के साथ मिलकर ठकुरीचक स्टेट बैंक में घुसकर लगभग 5 लाख रूपये की डकैती कर ली ।घटना की प्राथमिकी तत्कालीन स्टेट बैंक ठकुरी चक शाखा प्रबंधक सूचक प्रवीनचंद्र झा ने बरौनी थाना कांड संख्या 468 /2020 के तहत दर्ज कराई है।
राजेश सिंह, विधि संवाददाता