सरकारी राशि गबन मामले में सीजेएम ने मांगी जिलाधिकारी से रिपोर्ट !
FIRST-PRIME,BEGUSARAI:मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार के न्यायालय में बखरी थाना के सलौना निवासी परिवादी सुभाष चंद ठाकुर ने बखरी के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार राजन, तत्कालीन पंचायत सचिव रामाश्रय पंडित ,सलोना ग्राम पंचायत के मुखिया नजमा खातून ,बखरी प्रखंड के मनरेगा के कनीय अभियंता वेद प्रकाश गुप्ता एवं पंचायत रोजगार सेवक के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 420, 406, 408, 409, 466, 467 ,34 के तहत परिवाद पत्र दायर की है। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए परिवाद पत्र के आलोक में जिला अधिकारी बेगूसराय से रिपोर्ट की मांग की है ।परिवादी ने सभी आरोपित पर आरोप लगाया है कि 14वें वित्त आयोग मद की योजना एक और 2 /16- 17 में सभी मिलकर लगभग 8 लाख रूपये का गबन किया जिसकी प्राथमिकी बखरी थाना कांड संख्या 302 /2015 के तहत दर्ज की गयी। पुनः सभी आरोपित कार्यस्थल पर बिना कोई काम किए हुए लगभग 18 लाख रूपये सरकारी राशि निकासी कर लिया बिना कोई स्ट्रीट लाइट लगाए हुए स्ट्रीट लाइट योजना की सारी राशि निकासी कर ली गई है।
राजेश सिंह ,विधि संवाददाता