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सिमरिया के नीरज हत्याकांड में न्यायालय का आया बड़ा फैसला, न्यायालय से नहीं मिली कोई राहत

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First Prime: बेगूसराय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात त्रिवेदी ने हत्या मामले के आरोपित बरौनी थाना के सिमरिया निवासी रोशन कुमार की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन संख्या 943/21 को सुनवाई के बाद खारिज कर दी और कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विभूति चंद्र झा ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया। आरोपित इस मामले में 20 जुलाई से जेल में बंद है। आरोपित पर आरोप है कि 14 जून 2021 को रात्रि 8:45 में ग्रामीण सूचक अरविंद सिंह के पुत्र नीरज कुमार बगल के काली मंदिर चौक पर से घर आ रहा था  कृष्ण मुरारी  के आटा मिल के पास पहुंचा तो देखा कि आरोपित अन्य आरोपितों के साथ मिलकर सूचक के पुत्र नीरज कुमार को घेर कर गाली गलौज कर रहा था पूछने पर आरोपित ने कहा कि यह ठेकेदारी करता है इससे 25 लाख रुपया देने को कहा था इसने नहीं दिया यह कह कर सुचक के पुत्र के सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की प्राथमिकी सूचक ने बरौनी थाना कांड संख्या 243/ 2021 के तहत दर्ज कराई है।

राजेश सिंह, विधि संवाददाता 

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