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डंडारी थाना अध्यक्ष को 18 फरवरी तक न्यायालय में होना होगा उपस्थित

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डंडारी थाना अध्यक्ष को 18 फरवरी तक न्यायालय में होना होगा उपस्थित  !

FP LIVE: बेगूसराय न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार ने परिवाद पत्र संख्या 1210 /2020 की सुनवाई करते हुए डंडारी थाना अध्यक्ष को सदेह उपस्थित होकर 18 फरवरी तक न्यायालय में शो काॅज दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले के परिवादी डंडारी थाना के कटहरी निवासी मोहम्मद उमर अली ने न्यायालय में अपने पुत्र अब्दुल के अपहरण और हत्या का परिवाद पत्र दाखिल की थी जिसमें न्यायालय ने परिवाद पत्र के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश डंडारी थाना को दिया था बाद में डंडारी थाना ने प्रतिवेदन देकर बताया कि परिवादी के पुत्र के अपहरण का मामला डंडारी 102/2019 दर्ज की गई है परंतु आज परिवादी ने आवेदन देकर न्यायालय को बताया कि अभी तक डंडारी 102 /19 मे भारतीय दंड विधान की धारा 302  को नहीं जोड़ा गया है।

राजेश सिंह, विधि संवाददाता 

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