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न्यायालय ने कहा अभियोजन आरोप को सिद्ध करने में पूरी तरह असफल !

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न्यायालय ने कहा अभियोजन आरोप को सिद्ध करने में पूरी तरह असफल रहा  !

FP LIVE: बेगूसराय न्यायालय के फास्ट ट्रेक न्यायालय प्रथम के पीठासीन पदाधिकारी मनमोहन चौधरी ने मुफस्सिल थाना निवासी आरोपित पंकज कुमार उर्फ विपिन कुमार गौतम कुमार एवं बमबम कुमार को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। इस मामले में अभियोजन ने कुल 11 गवाहों की गवाही कराई मगर अभियोजन आरोपितो के विरुद्ध आरोप को सिद्ध करने में असफल रहे। आरोपित पर आरोप है कि 21 मार्च 2009 को 8:00 बजे सुबह में मुफस्सिल थाना के धबौली निवासी सूचक रमेश चंद्र राय को कल के रास्ता को लेकर गाली गलौज किए विरोध करने पर छत पर चढ़कर हरवे हथियार से लैस होकर गोली चलाया और जब ग्रामीणों आने लगे तो  पिस्तौल फेंक कर भाग गये। घटना की प्राथमिकी सूचक ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 85 / 2019 के तहत दर्ज कराई है।

राजेश सिंह ,विधि संवाददाता

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