कन्हैया सिंह को मिली जमानत,पत्नी ने कहा नही हुआ था पति का अपहरण
डीपीएस स्कूल के संचालक कन्हैया सिंह को मिली जमानत,सुचिक ने कहा नहीं हुआ था पति का अपहरण
FP LIVE: बेगूसराय-प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद अनवर ने नगर थाना कांड संख्या 59 /2021 की सुनवाई करते हुए अपहरण मामले के आरोपित डीपीएस स्कूल संचालक कन्हैया सिंह को 10 हजार के दो मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इस केस की सूचिका नगर थाना के बाघी निवासी रेनू देवी ने न्यायलय मे शपथ पत्र दाखिल कर न्यायालय को बताया कि उसके पति का अपहरण नहीं किया गया था और गलतफहमी में मुकदमा दर्ज करा दी। सूचिका के साथ उसका पति रामनंदन शर्मा ने भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर शपथ पत्र दाखिल कर अपहरण की बात को झूठा बताया। दोनों पक्षों की ओर से समझौता आवेदन भी दाखिल किया गया था। आरोपित पर आरोप है कि 21 जनवरी 2021 को 11:00 बजे दिन में सुचिका के पति रामनंदन शर्मा का शांति चौक के पास से अपहरण कर लिया।
राजेश सिंह, विधि संवाददाता