मारपीट में आरोपित दोषी पीआर बांड पर रिहा
FP LIVE: बेगूसराय न्यायालय के फास्टट्रैक द्वितीय के पीठासीन पदाधिकारी प्रेमचंद पांडेय ने मारपीट मामले के आरोपी नावकोठी थाना निवासी राम सागर यादव को अंतर्गत धारा 324 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत 2 वर्ष शांति व्यवस्था बहाल रखने के दस हजार रूपये के पीआर बांड पर मुक्त किया गया। साथ ही न्यायालय ने आदेश दिया है कि जब आरोपित को न्यायलय बुलाएगी तो आरोपित को न्यायालय आना होगा। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार ठाकुर ने कुल 8 गवाहों की गवाही कराई । आरोपित पर आरोप है कि 14 मार्च 1998 को नावकोठी में ग्रामीण सूचक आनंदी यादव को एक राय होकर जान मारने के नियत से गाली गलौज किया एवं पघरिया हसुआ से मारकर जख्मी कर दिया ।घटना की प्राथमिकी सूचक ने नावकोठी थाना कांड संख्या 28 /98 के तहत दर्ज कराई है।
राजेश सिंह, विधि संवाददाता