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जेएनयू छात्र संघ के नेता ने भारतीय सेना के विरुद्ध विवादित बयान, मुकदमा खारिज

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जेएनयू छात्र संघ नेता कन्हैया कुमार पर चल रहे मुकदमे खारिज

भारतीय सेना के विरुद्ध विवादित बयान देने का मामला

First Prime: बेगूसराय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार ने जेएनयू अध्यक्ष छात्र संघ नेता कन्हैया कुमार एवं जेएनयू प्रोफेसर निवेदिता मैनन के खिलाफ चल रहे परिवाद पत्र 664 /2016 को आज खारिज कर दी। जेएनयू छात्रसंघ नेता कन्हैया कुमार के विरुद्ध यह मुकदमा नगर थाना के लोहियानगर निवासी परिवादी अजीत कुमार ने अंतर्गत धारा 121, 123, 153(ए), 153(बी), 500, 501 भारतीय दंड विधान के तहत दर्ज कराई थी। परिवादी ने छात्र संघ नेता पर आरोप लगाया था कि 8 मार्च 2016 को विश्व महिला दिवस के अवसर पर कन्हैया कुमार ने जेएनयू कैंपस में संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सेना कश्मीर में महिला के साथ बलात्कार करती है। परिवादी ने कहा उसके परिजन भी भारतीय सेना में कार्यरत हैं छात्रसंघ नेता के इस बयान से वह काफी आहत हुए और यह बयान भारतीय सेना के मनोबल तोड़ने और भारत की एकता और अखंडता के विरुद्ध है। आपको बता दें कि परिवादी ने न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने के बाद आज तक उसमें एक भी गवाही नहीं करवाई ।न्यायालय ने इन 5 सालों मे परिवादी को गवाह प्रस्तुत करने के लिए काफी मौके दिए।

राजेश सिंह, विधि संवाददाता

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