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थाना अध्यक्ष को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश

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बलिया थाना अध्यक्ष को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश

न्यायालय के आदेश के 7 साल बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं

First Prime: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार ने परिवाद पत्र संख्या 14805 /2014 की सुनवाई करते हुए बलिया थाना अध्यक्ष को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह आदेश ,बलिया थाना अध्यक्ष द्वारा विगत 7 वर्षों से न्यायालय का आदेश का पालन नहीं करने पर, दिया है। आपको बता दें कि बलिया थाना के भगतपुर निवासी परिवादिनी पूजा देवी ने अपने ग्रामीण हकरू तांती , भागीरथ तांती समेत छह के विरुद्ध अंतर्गत धारा 323 341 ,498ए,406,34 भारतीय दंड विधान एवं दहेज अधिनियम की धारा3/4 के तहत 26 अगस्त 2014 को परिवाद पत्र न्यायालय में दाखिल की है। न्यायालय ने उसी दिन बलिया थाना अध्यक्ष को परिवाद पत्र के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।मगर आज लगभग 7 वर्ष होने को है और आज तक बलिया थानाध्यक्ष द्वारा परिवाद पत्र के आलोक में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक बेगूसराय ने भी 23 जनवरी 2020 को बलिया थाना अध्यक्ष को पत्र लिखकर परिवाद पत्र के आलोक में कार्रवाई का आदेश दिया था।

राजेश सिंह: विधि संवाददाता

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