18 माह की लड़की के साथ किसने किया बलात्कार !
FP LIVE: बेगूसराय पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश हबीबुल्लाह ने 18 माह के नवजात शिशु के साथ बलात्कार करने मामले के आरोपित बलिया थाना के मथुरापुर वार्ड नंबर एक निवासी शंभु यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 376 एवं पॉक्सो की धारा 4 में दोषी पाकर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने डॉक्टर कामनी डॉक्टर आशा डॉक्टर रामप्रवेश डॉक्टर अरुण डॉ शशि प्रभा समेत कुल 13 गवाहों की गवाही कराई। आरोपित पर आरोप है कि 4 फरवरी 2018 को करीब 4:00 बजे शाम में ग्रामीण सूचिका शौच करने जब अपने घर से बाहर गई उसी समय आरोपित सुचिका के घर में घुसकर 18 माह के नवजात लड़की के साथ बलात्कार किया ।घटना की प्राथमिकी सुचिका ने बलिया थाना कांड संख्या 149/2018 के तहत दर्ज कराई है।
राजेश सिंह विधि संवाददाता