सूचक अवर निरीक्षक यदुनाथ मिश्रा ने नहीं दिया अपनी गवाही
न्यायालय में अभी बचाव पक्ष की चल रही है बहस, पांच आरोपित के विरुद्ध मामले का किया जा रहा है विचारण
FP LIVE: सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायमूर्ति बीपी सिंह के कार पर हुए हमले संबंधित मामले फास्ट ट्रेक प्रथम के पीठासीन पदाधिकारी मनमोहन चौधरी के न्यायालय में चल रही है। इस मामले में अभी तक कुल 11 गवाहों की गवाही हुई है। मगर अभियोजन पदाधिकारी,सूचक अवर निरीक्षक यदुनाथ मिश्रा की गवाही कराने में असफल रहे जिस कारण फर्द बयान को प्रदर्श नहीं किया जा सका है ।अभियोजन की गवाही बंद की जा चुकी है और अभी बचाव पक्ष की ओर से फाइनल बहस की जा रही है। इस मामले मे आरोपित शाम्हो थाना के बिजुलिया निवासी रजनीश कुमार दिलीप सिंह रंजीत कुमार एवं लखीसराय जिले के पिपरिया थाना निवासी भुल्लु कुमार और शिवदानी ठाकुर के विरुद्ध मामले का विचारण किया जा रहा है। आपको बता दें कि 15 फरवरी 2003 को दिन के 10:30 बजे दिन में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायमूर्ति बीपी सिंह जब अपने कार से बेगूसराय होते हुए भागलपुर जा रहे थे जब उनकी कार डीसी सिंह पेट्रोल पंप के पास पहुंची तभी उन पर जानलेवा हमला किया गया जिससे उनके कार का शीशा टूट गया और वे बाल-बाल बचे ।घटना की प्राथमिकी अवर निरीक्षक सूचक यदुनाथ मिश्रा ने नगर थाना कांड संख्या 53 / 2003 के तहत अंतर्गत धारा 147 ,148, 149, 329, 307 ,427, 353 ,337 ,189, 342 ,506 भारतीय दंड विधान की धारा में दर्ज कराई है । इस मामले में अनुसंधानकर्ता ने 14 अप्रैल 2003 को आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी थी उसके बाद यह मामला सत्र वाद 160/ 2003 के तहत चल रही है।।
राजेश सिंह, विधि संवाददाता