जानलेवा हमला में आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
जानलेवा हमला में आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
FP LIVE-BEGUSARAI: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात त्रिवेदी ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित नावकोठी थाना निवासी मुकेश कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 303 / 2021 को सुनवाई के बाद खारिज कर दी ।अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विभूति चंद्र झा ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया ।आरोपी पर आरोप है कि 14 दिसंबर 2020 को रात्रि 9:00 बजे ग्रामीण सूचक ओम जी पोद्दार के भाई धर्मवीर कुमार को पड़ोसी मधुकर कुमार बुलाकर ले गया और कुछ देर के बाद गोली की आवाज सुनी बाहर निकले तो पता चला कि सूचक के भाई धर्मवीर कुमार को गोली मार कर आरोपित ने गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना की प्राथमिकी सूचक ने नाव कोठी थाना कांड संख्या 181/20 के तहत दर्ज कराई है।
आरोपित की नियमित जमानत आवेदन खारिज
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात त्रिवेदी ने चोरी की मोटरसाइकिल मामले में पकड़ाए जेल में बंद आरोपित मटिहानी थाना के रामदिरी निवासी गोपाल कुमार की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन संख्या 137 /2021 को सुनवाई के बाद खारिज कर दी ।अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विभूति चंद्र झा ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया ।आरोपित पर आरोप है कि 8 नवंबर 2020 को 4:30 बजे में आरोपित गोपाल कुमार की तलाशी पुलिस द्वारा लेने पर आरोपित गोपाल कुमार के पास लाल रंग का हीरो स्प्लेंडर बिना नंबर का मोटरसाइकिल गाड़ी बरामद किया गया।
राजेश सिंह , विधि संवाददाता