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लूट मामले में आरोपित की जमानत याचिका खारिज

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लूट मामले में आरोपित की जमानत याचिका खारिज

FP LIVE: बेगूसराय न्यायालय में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार के न्यायालय में लूट मामले के आरोपित पटना जिले के संदलपुर निवासी आयुष राज ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत याचिका दायर की जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई। आरोपित पर आरोप है कि 3 दिसंबर 2020 को 3:30 बजे दिन में बरौनी थाना के कील गरहारा निवासी सूचक प्रवीण चंद्र झा जब अपने ऑफिस में काम कर रहे थे तभी सभी आरोपी ऑफिस में घुसकर कनपटी में पिस्तौल सटाकर 4 लाख 93 हजार रूपया लूट लिया। घटना की प्राथमिकी सूचक ने बरौनी थाना कांड संख्या 468 / 2020 के तहत दर्ज कराई है।

राजेश सिंह, विधि संवाददाता

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