अपर पुलिस महानिदेशक के आदेश पर हुई है दुबारा अनुसंधान
आरोपित दारोगा के खिलाफ पुलिस अधीक्षक ने अभी तक नहीं की कोई कार्रवाई
बेगूसराय मंझौल अनुमंडल न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रभारी एसडीजेएम संतोष कुमार ने हत्या मामले में दर्ज खोदावंदपुर थाना कांड संख्या 165/ 2019 के आरोपित दारोगा राजकुमार एवं उसकी पत्नी कॉन्स्टेबल हेनू कुमारी एवं आरोपित दारोगा की सास राम कुमारी देवी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर गिरफ्तारी का आदेश दिया है। आपको बता दें कि नावकोठी थाना के पहसारा निवासी सूचक बलभद्र सिंह ने अपनी पुत्री की हत्या का मामला वर्ष 2019 में दर्ज कराई है। सुचक ने इस मामले में अपने पुत्री की हत्या में खोदावंदपुर थाना के मेघौल निवासी पति अभिषेक कुमार एवं ससुर राम सुखित सिंह सास राम कुमारी देवी ननद कॉन्स्टेबल हेनु कुमारी एवं ननद के पति दारोगा राजकुमार को आरोपित बनाया हैं। इस मामले के अनुसंधानकर्ता ने इस मामले में मृतका के पति अभिषेक कुमार एवं ससुर राम सुखित सिंह को दोषी पाते हुए बाकी को अनुप्रेषित दिखाते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। सूचक ने अनुसंधानकर्ता के खिलाफ अपर पुलिस महानिदेशक के यहां शिकायत पत्र दायर की जहां अपर पुलिस महानिदेशक के आदेश पर दोबारा इस मामले का अनुसंधान किया गया और इस अनुसंधान में दारोगा राजकुमार, कॉन्स्टेबल हेनू कुमारी और दारोगा की सास राम कुमारी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिला और उसकी गिरफ्तारी के लिए अनुसंधानकर्ता ने न्यायालय में आवेदन दिया और न्यायालय ने तीनों को गिरफ्तार करने के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इस मामले में पटना उच्च न्यायालय ने आरोपित ससुर राम सुखित सिंह को जमानत की सुविधा दी है जबकि आरोपित पति अभिषेक कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपित दारोगा राजकुमार अभी वर्तमान में बलिया में पदस्थापित है जो गिरफ्तारी के डर से ड्यूटी से फरार चल रहे हैं और आरोपित कॉन्स्टेबल हेनू कुमारी गया जिला में पदस्थापित है ये भी गिरफ्तारी के डर से अपने ड्यूटी से फरार चल रही है।
जहां हत्या जैसे संगीन मामले में पुलिस आम आदमी को गिरफ्तार करने मे कोई लापरवाही नहीं बरती है वहीं आज एक पुलिस पदाधिकारी को गिरफ्तार करने में बेगूसराय जिले की पुलिस सुस्त पड़ी हुई है और वही पुलिस कप्तान द्वारा अभी तक फरार चल रहे आरोपित दारोगा के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकी है। आपको बता दें कि जेल में बंद आरोपित पति अभिषेक कुमार एवं जमानत प्राप्त आरोपित ससुर राम सुखित सिंह के विरुद्ध मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रविंद्र सिंह के न्यायालय में चल रही है जहां इस मामले में गवाही चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार फरार तीनों आरोपित अभी तक ना तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश ना ही पटना उच्च न्यायालय में जमानत के लिए कोई आवेदन दाखिल किया है। इस मामले में बेगूसराय पुलिस कब तक आरोपित दारोगा सहित तीनों को गिरफ्तार करेगी इस पर पूरे जिले के लोगों की नजर रहेगी।
राजेश सिंह, विधि संवाददाता – बेगूसराय