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न्यायालय ने क्यों दिए अनुसंधानकर्ता के वेतन से 1000 रूपये काटने का आदेश ! पढे पूरी रिपोर्ट

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अनुसंधानकर्ता को 15 फरवरी तक सदेह उपस्थित होने का आदेश

FP-LIVE: बेगूसराय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार ने साहेबपुर कमाल थाना कांड संख्या 390 /2020 की सुनवाई करते हुए मुकदमा के अनुसंधानकर्ता वीरेंद्र कुमार के वेतन से 1000 रूपये काटने का आदेश जारी किया साथ ही अनुसंधानकर्ता को 15 फरवरी तक न्यायालय में सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि इस मुकदमा के आरोपित साहेबपुर कमाल थाना बिंद टोली निवासी मुकेश कुमार ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है ।जिसकी सुनवाई के लिए न्यायालय ने अनुसंधानकर्ता से जख्म प्रतिवेदन की मांग की है। जख्म प्रतिवेदन न्यायालय में नहीं देने के कारण न्यायालय अनुसंधानकर्ता से 28 जनवरी तक शो काॅज की मांग की थी मगर उक्त तिथि को न्यायालय में ना तो शो काॅज दाखिल किया गया ना ही जख्म प्रतिवेदन। आज अनुसंधानकर्ता ने आधा अधूरा जख्म प्रतिवेदन न्यायालय में जमा की है। न्यायालय ने अनुसंधानकर्ता द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त रुख अपनाते हुए आज यह आदेश पारित किया है।

राजेश सिंह ,विधि संवाददाता 

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