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दहेज हत्या मामले में पति को दोषी सजा, 20 फरवरी को फैसला

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दहेज हत्या में पति दोषी सजा 20 फरवरी को

FP LIVE: (बिहार) बेगूसराय फास्टट्रैक द्वितीय के पीठासीन पदाधिकारी प्रेमचंद पांडेय ने दहेज हत्या मामले के आरोपित पति समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर निवासी गौरीशंकर प्रसाद को भारतीय दंड विधान की धारा 304 बी में दोषी पाकर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। इसी मामले के अन्य आरोपी ससुर गंगा प्रसाद दास एवं सास सुमित्रा देवी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया।अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार ठाकुर ने कुल 10 गवाहों की गवाही कराई। आरोपित पर आरोप है कि फुलवरिया थाना के बारो निवासी सूचक सुचिंद्र दास की बहन सावित्री देवी को दहेज नहीं लाने के कारण 22 मई 2000 से लेकर 30 मई 2000 तक प्रताङित कर उसकी हत्या कर लाश को गायब कर दिया। घटना की प्राथमिकी सूचक ने फुलवरिया थाना कांड संख्या 41/2000 के तहत दर्ज कराई है।

राजेश सिंह , विधि संवाददाता

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