नाबालिक को गाड़ी चलाना पड़ा महंगा न्यायालय ने लिया बड़ा एक्शन
First Prime: बेगूसराय न्यायालय के प्रभारी सीजेएम रघुवीर प्रसाद ने भगवानपुर थाना कांड संख्या 99 /2021 की सुनवाई करते हुए इस मुकदमा के आरोपित नाबालिक चालक भगवानपुर थाना के बगरस निवासी भुट्टा उर्फ कृष्ण कुमार एवं ट्रैक्टर मालिक हीरालाल सहनी को सभी कागजातों के साथ न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस निर्गत करने का आदेश दिया है। इस मुकदमा के सूचक सुप्रीत कुमार ने न्यायालय में आवेदन देकर बताया कि जिस आरोपित को जमानत दी गई है वह नाबालिक है और यही गाड़ी चला रहा था इसके जमानत को रद्द किया जाय आरोपित ने जमानत के समय अपना कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस न्यायालय में जमा नहीं किया है। आरोपित पर आरोप है कि 17 मई 2021 को सूचक जब अपने स्कूटी से जा रहा था तब आरोपित ने लापरवाही और तेजी से ट्रैक्टर चलाते हुए धक्का मार दिया।
राजेश सिंह, विधि संवाददाता