थानाध्यक्ष पर महिला के लज्जा भंग करने का लगा है आरोप
First Prime: बेगूसराय न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार के न्यायालय में नीमा चांदपुरा थाना निवासी परिवादिनी सोनी देवी (काल्पनिक नाम) ने नीमा चांदपुरा थाना अध्यक्ष अमित कांत कुमार के विरुद्ध अंतर्गत धारा 341, 323 ,166 ,354(ब) 504 भादवि के तहत न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराई है। परिवादनी ने आरोपित पर आरोप लगाया है कि 22 मार्च 21 को 10:00 बजे दिन में अपने घर में थी तभी आरोपित घर में घुस गया और बोला दस हजार रूपया दो नहीं तो तुम्हारे पुत्र को झूठा मुकदमा में जेल भेज देगे और परिवादनी के साथ अश्लील हरकत करने लगा और परिवादनी के पुत्र को थाना में बंद कर दिया शाम में रूपया लेने के बाद परिवादनी के पुत्र को मुक्त किया। इसी न्यायालय में नीमा चांदपुरा थाना के परना निवासी परिवादिनी रुकसाना (काल्पनिक नाम) ने नीमा चांदपुरा थाना अध्यक्ष अमित कांत एवं स अ नि ब्रजेश कुमार के विरुद्ध 323, 341, 307, 354 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज कराई है। परिवादिनी ने आरोपित पर आरोप लगाया है कि 10 मार्च 21 को 1:00 बजे दिन में परिवादनी के घर में घुसकर परिवादनी के पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने लगा और परिवादनी को पिस्तौल के बट से नाक पर मारा जिससे उसकी हड्डी टूट गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने जांच साक्षय के लिए दोनों मामले को अलग-अलग न्यायालय भेज दी है।
राजेश सिंह, विधि संवाददाता